छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का शिक्षक ने माना निर्देश, पत्नी को दिया 20 लाख का मुआवजा
छत्तीसगढ़/रायपुर : बिलासपुर में राज्य महिला आयोग ने बीते दिनो सुनवाई की थी। इसमें एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग के समक्ष जब मामला आया तब दोनों ने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हुए विवाह रचा लिया था। आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह तो अब दो नहीं चार जिंदगियों का सवाल है। आयोग ने बीच का रास्ता निकालते हुए पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपये देने का निर्देश पति को दिया था। 10 लाख रुपये नकद व 10 लाख रुपये चेक देने कहा था। यह राशि रायपुर स्थित राज्य महिला आयोग के कार्यालय में देने का निर्देश दिया था। आयोग के निर्देश पर पति ने यह राशि जमा करा दी है।
महिला द्वारा आयोग में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि एक शासकीय शिक्षक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इंकार कर उसे बर्बाद करने की धमकी दी. इस मामले में आयोग ने केवल तीन सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनकर सुलहनामा करवाया और अनावेदक को महिला को 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा. इसमें 10 लाख रुपये नगद और 10 लाख रुपये का चेक शामिल था. यह राशि महिला आयोग द्वारा किसी भी प्रताड़ित महिला को दिलवाई गई अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि है. दोनों पक्षों ने सुलह का इकरारनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह भी कहा गया कि भविष्य में आवेदिका को परेशान नहीं करेंगे।