Video : सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के मासिक भत्तों में किया गया संशोधन, अनिल श्रीवास्तव ने जताया आभार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए शासन द्वारा कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया गया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार,वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।
शासन ने यात्रा भत्ता में की बढ़ोतरी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने जताया आभार छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक श्री अनिल श्रीवास्तव ने कहा…
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जिलाध्यक्ष फारूक कादरी मुक्तेश्वर देवांगन, तिलक यादव ने कहा की छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थाई यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। यात्रा भत्ता नियम के अनुसार शासकीय सेवकों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए स्थाई यात्रा भत्ता की पात्रता और दरें निर्धारित की गई हैं। राज्य शासन द्वारा संघ के वर्षों से मांग पर विचारोपरांत यात्रा भत्ता की दरों को संशोधित कर बढ़ोतरी करने का निर्णय लेकर आदेश जारी किया गया है l
किसका कितना बढ़ा भत्ता…
राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) / सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक (ऐसे पदों/स्थानों पर पदस्थ होने से जहां गहन यात्रा करना आवश्यक है), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेंड पंप तकनीशियन। इन सभी संवार्गो को वर्तमान में 350 रुपये निश्चित मासिक यात्रा भत्ता मिल रहा था। इसे बढ़ाकर अब 1200 रुपये निश्चित मासिक दर कर दिया गया है।
इसी तरह जिला एवं तहसीलों में पदस्थ राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग / राजस्व विभाग के चेन मेन, न्यायिक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारी। इन्हें अभी 300 रुपये मासिक भत्ता मिल रहा था , जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये निश्चित मासिक यात्रा भत्ता कर दिया गया है। उपरोक्त विभिन्न संवर्ग कर्मचारियों के यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी किए जाने पर संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, संघ के संरक्षक अनिल श्रीवास्तव, डी एस एन राव, महामंत्री, मुक्तेश्वर देवांगन, पदमेश शर्मा, फारूक कादरी, तिलक यादव, प्रवीण तिवारी, देवेंद्र साहू, रविन्द्र मरकाम, लिकेश वर्मा, राजू दास, अनिल वर्मा, इरफ़ान खान, राकेश सिंह, आदि ने शासन के प्रति आभार जताया है l