मध्यप्रदेश

इंदौर में धार्मिक आयोजनों से पहले पुलिस की सख्ती, 6 नए प्रतिबंध लागू…संदिग्ध अपराधियों, घुसपैठियों पर लगेगी रोक

मध्यप्रदेश : इंदौर शहर में आने वाले दिनों में बड़े धार्मिक आयोजन होने वाले हैं। भीड़भाड़ और संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 नए प्रतिबंध लागू किए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई गाइडलाइन के तहत सबसे बड़ा बदलाव मकान और कमरों के किराए पर देने में किया गया है। अब मकान मालिकों को किरायेदार का पूरा विवरण संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा। बिना पुलिस को सूचना दिए कोई भी मकान या कमरा किराए पर नहीं दिया जा सकेगा। पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराधियों की घुसपैठ पर रोक लगेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी।

शहर की सुरक्षा व्यवस्था और होगा मजबूत…

इसके अलावा नशे से जुड़ी दवाइयों की बिक्री पर सख्ती की गई है। अब कोई भी मेडिकल स्टोर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी दवाइयां नहीं बेच सकेगा। पेट्रोल और डीजल की खुली बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस का कहना है कि अक्सर संवेदनशील समय में इनका दुरुपयोग हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इन आदेशों के साथ पुलिस ने साफ कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मकान मालिकों, दुकानदारों और आम नागरिकों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस का दावा है कि इन कदमों से शहर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने में आसानी होगी

 

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