छत्तीसगढ़

नवरात्रि व गरबा उत्सव में डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, पंडालों में लगे रहेगें सीसीटीवी कैमरे…

छत्तीसगढ़/रायपुर : नवरात्रि एवं गरबा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने दुर्गोत्सव समितियों की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. पंडाल का निर्माण सड़क किनारे निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा. सभी पंडालों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसी प्रतिमा स्थापित या प्रदर्शनी ना हो जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कहा गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमे स्वर में करें एवं कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित करते हुए डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पूर्व वर्ष की भांति महादेव घाट में निर्धारित विसर्जन स्थल पर किया जाएगा. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा. सभी दुर्गा उत्सव समितियां यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवक रखें. एडीएम उमाशंकर बंदे एवं एएसपी दौलत राम पोर्ते की मौजूदगी में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि किसी आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. आयोजन से कम से कम सात दिन पूर्व संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति लेकर सूचना देना आवश्यक होगा. पंडालों में आग बुझाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहे, इस बात की सुनिश्चितता की जाए. गरबा आयोजक गानों का विशेष ध्यान रखें और स्थल पर उचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें. गरबा में ऐसे संगीत या गाने ना बजाएं जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन 2 अक्टूबर रात्रि से 4 अक्टूबर तक करने का आग्रह किया गया. बैठक में एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सीएसपी इशू अग्रवाल समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button