अमोलक सिंह भाटिया व उनके परिवार ने तालाब पर किया अवेध कब्जा, एसडीएम ने ठोका 25 हजार रुपए का जुर्माना, सात दिन के अंदर तालाब को मूल स्वरुप में बनाने दिया नोटिस।
बिलासपुर : बड़े शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया व उनके परिवार के लोगों ने तालाब की जमीन को पाटकर मैदान में तब्दील कर दिया है। तालाब के मूल स्वरुप को नष्ट करते हुए कब्जा कर लिया है और तार का फेंसिंग भी करा दिया है। बिलासपुर एसडीएम ने तालाब का मूल स्वरुप नष्ट कर कब्जा करने के आरोप में शराब व्यवसायी भाटिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। बिलासपुर एसडीएम ने नोटिस में सात दिनों के भीतर तालाब को वापस मूल स्वरुप में लाने खोदाई करवाना का निर्देश दिया है। जारी नोटिस में यह भी चेतावनी दी है कि आदेश पर अमल नहीं करने की स्थिति में जिला प्रशासन तालाब की खोदाई करवाएगा और इसका खर्चा भी शराब व्यवसायी से वसूला जाएगा।
बिलासपुर शहर के अरपापर सरकंडा चांटीडीह पटवारी हल्का नंबर 33 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित भूमि को अमोलक सिंह भाटिया पिता हरवंश सिंह भाटिया, उनके भाई गुरमित सिंह पिता हरवंश सिंह भाटिया, गुरुशरण सिंह पिता सुरजीत सिंह के द्वारा मौजा चांटीडीह स्थित भूमि खसरा नंबर 7 तालाब का हिस्सा जिसका रकबा 0.50 ए है, मिट्टी डालकर पाट दिया है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को लगने पर बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने संज्ञान में लिया है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 242 का उल्लंघन किए जाने पर सहिंता की धारा 253 के तहत दंडनीय अपराध होने के चलते एसडीएम ने मामले की जांच का निर्देश देते हुए तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया था।