छत्तीसगढ़ के तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपए का लगा जुर्माना…छात्रों की शिकायत पर हुई कारवाई…

प्रवेश तथा फीस नियामक समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया, शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई, श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा एवं रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भानसोज, ग्राम-गोढ़ी पर यह कार्यवाही की गई है।
इन संस्थानों में एमबीबीएस, एमडीएमएस पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के नाम पर अत्यधिक राशि प्रत्येक छात्र से लिए जाने की शिकायतों को जांच में सही पाया गया है। तीनों निजी मेडिकल कॉलेजों को जुर्माने की राशि शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा करने को कहा गया है। यदि एक माह के भीतर राशि जमा न की जाए तो शासन को तीनों ही मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई ।
जांच में पाए गए तथ्य के अनुसार, श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा ट्रांसपोर्टेशन मद में 2.50 लाख रूपए की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 4,635 रूपए है। इसी तरह हॉस्टल मद में 2.46 लाख रूपए की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 53,337 रूपए है। मेस चार्ज के रूप में 56,700 रूपए की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 51,015 रूपए है। इस तरह छात्र से 4,43,713 रूपए अधिक राशि ली जा रही हैं।
इसी तरह श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा तीनों मद में 5.50 लाख रूपए राशि ली जा रही है,जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,719 रूपए, वास्तविक राशि 50,583 रूपए तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 27,476 रूपए है। इस प्रकार 4,58,222 रूपए अधिक राशि छात्रों से ली जा रही है।
रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा तीनों मद में 5.50 लाख रूपए की राशि ली जा रही है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,719 रूपए, वास्तविक राशि 50,583 रूपए तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 27,476 रूपए है। इस प्रकार 4,58,222 रूपए अधिक राशि छात्रों से ली जा रही है।