छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला पीड़िता को मिला न्याय… रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा…

रायपुर : शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया गया है। जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरक़रार रखा। आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और इस मामलें को फ़ास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामलें में आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी है।