छत्तीसगढ़

बालोद : नशीली दवाइयों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन, ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़/बालोद : जिले में अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल (Tramadol) की कुल 737 कैप्सूल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,790.50 रुपये बताई गई है। पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ तीन मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी जब्त की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं, निवासी टिकरापारा, बालोद, अपनी काले रंग की होंडा डियो स्कूटी क्रमांक CG 24 V 7412 की डिक्की में अवैध नशीली दवाइयां रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार तलाशी की कार्रवाई की।

तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की में लाल पॉलीथीन में रखी TraiSPAS (Tramadol) की 449 कैप्सूल बरामद की गईं। इनका कुल वजन 255.930 ग्राम और कीमत लगभग 2,918.50 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वीवो कंपनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और लगभग 60 हजार रुपये कीमत की स्कूटी भी जब्त की।

अन्य दो आरोपियों से भी नशीली कैप्सूल बरामद…

पूछताछ और मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने आरोपी शंकर नायडू, निवासी वार्ड क्रमांक 25, दल्लीराजहरा, जिला बालोद, के कब्जे से SPAS-TRASCEN-PLUS (Tramadol) की 144 कैप्सूल बरामद कीं। इनकी कीमत लगभग 936 रुपये बताई गई है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।

इसी तरह, आरोपी भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल, निवासी नया पारा, बालोद, के कब्जे से भी SPAS-TRASCEN-PLUS (Tramadol) की 144 कैप्सूल बरामद की गईं। इनकी कीमत लगभग 936 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया।

इस तरह तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 737 कैप्सूल बरामद की गईं। इनमें TraiSPAS (Tramadol) की 449 और SPAS-TRASCEN-PLUS (Tramadol) की 288 कैप्सूल शामिल हैं। बरामद दवाइयों की कुल कीमत लगभग 4,790.50 रुपये बताई गई है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई…

पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 537/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) में कार्रवाई की है। आरोपी सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं को 10 अक्टूबर 2026 को, जबकि शंकर नायडू और भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल को 11 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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