छत्तीसगढ़

शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने जा रहे तो ये खबर आपके काम की है।

छत्तीसगढ़/धमतरी :  जिले में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने के लिए हितग्राहियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। खाद्य विभाग ने ओटीपी के जरिए होने वाले राशन वितरण पर सख्ती बरतते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सामान्य परिस्थितियों में बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन नहीं दिया जाएगा। अब राशन व्यवस्था में अंगूठे की पहचान होगी सबसे अहम कड़ी, ताकि हकदार को ही मिले उसका हक।

वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को प्रभावी बनाने के लिए जिले की 492 उचित मूल्य दुकानों में से 488 ऑनलाइन दुकानों पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। विभागीय जांच में सामने आया कि कुछ दुकानों में आधार प्रमाणीकरण के बजाय ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा था। इसके बाद खाद्य विभाग ने सभी दुकान संचालकों को निर्देश जारी कर व्यवस्था में सुधार के लिए कहा है।

खाद्य अधिकारी ने दी जानकारी… 
जिला खाद्य अधिकारी बी.के. कोर्राम ने बताया कि अब राशनकार्ड के मुखिया या पंजीकृत सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही राशन दिया जाएगा। जिन राशनकार्डों में नॉमिनी दर्ज हैं, वहां नॉमिनी का आधार प्रमाणीकरण भी जरूरी होगा। विभाग का कहना है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और फर्जी वितरण पर रोक लगेगी।

विशेष परिस्थितियों में ही ओटीपी के जरिए मिलेगा राशन…

हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ओटीपी के जरिए राशन लेने की अनुमति होगी। इसमें ऐसे राशनकार्ड शामिल हैं जिनके सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम आयु के हों, एकल निराश्रित हितग्राही हों अथवा ऐसे दिव्यांग हितग्राही हों जिनके राशनकार्ड में नॉमिनी नहीं है। इन मामलों में भी पहले बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रयास करना अनिवार्य होगा।

खाद्य विभाग ने संचालकों को दी चेतावनी… 

खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकान संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना उचित कारण ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे राशन लेने जाते समय आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट रखें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में सहयोग करें।

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