विधायक देवेंद्र यादव को ACB/EOW का नोटिस, विशेष कोर्ट में पेश होने के निर्देश…

छत्तीसगढ़/रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं का उल्लेख किया गया है।

ACB/EOW की ओर से जारी नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख है। इसके अलावा IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का भी हवाला दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है। यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
ACB/EOW के नोटिस के मुताबिक, विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एजेंसी की ओर से विवेचना पूरी होने के बाद अब अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी नोटिस में दी गई है।
इससे पहले 28 सितंबर 2026 को भी विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस दौरान ACB/EOW ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी। अब दोबारा जारी नोटिस में उन्हें 5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।



