छत्तीसगढ़

पंतोरा : जमीन में कब्जा दिलाने के एवज में चालीस हजार लेने के आरोप में प्रधान आरक्षक निलंबित

छत्तीसगढ़/जांजगीर-चांपा : जिले के पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जमीन में कब्जा दिलाने के एवज में ग्रामीण से 40,000 रुपए लेने के आरोप में SP ने ये कार्रवाई की है।

यह है पूरा मामला…

जानकारी के अनुसार, पंतोरा थाना बलौदा क्षेत्र के निवासी विकाश देवांगन ने लिखित शिकायत में बताया था कि पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्र. 396 रमेश त्रिपाठी ने जमीन में कब्जा दिलाने का भरोसा दिया था और इस काम के एवज में उनसे 40,000 की रकम ऐंठ ली। प्रधान आरक्षक का पैसे लेते वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे है कि SP से शिकायत करके मुझे लाइन अटैज करा दो।

SP की कार्रवाई, भेजा गया रक्षित केंद्र… 

SP ने शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों और वायरल हो रहे वीडियो को बेहद गंभीरता से लिया, जिसके बाद आदेश जारी करते हुए प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें रक्षित केंद्र जांजगीर संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन आदेश के मुताबिक, निलंबन की इस पूरी अवधि के दौरान आरोपी प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की ही पात्रता रहेगी।

 

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