बिलासपुर : कोटा बना नगर पालिका, राजपत्र में अधिसूचना जारी…

छत्तीसगढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव द्वारा बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा पूरी हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोटा के नगर पंचायत से नगर पालिका में उन्नयन के संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत कोटा की सीमाएं ही नगर पालिका कोटा की सीमाएं होंगी।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि, 14 अगस्त 2025 को जनभावना के अनुरूप नगर पालिका बनाने घोषणा की थी। और अब कोटा को नगर पालिका का दर्जा देकर वादा पूरा किया है। कोटा को हमने नगर पालिका बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नगर पालिका बनने से नगर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने नगर पालिका कोटा का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती नगर पंचायत कोटा का क्षेत्र ही नगर पालिका कोटा की सीमा होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 18,405 है। वहीं सरकार के इस निर्णय का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।



