मध्यप्रदेश

पानी की बोतल MRP से अधिक कीमत पर बेचने पर उपभोक्ता फोरम ने होटल रेडिसन पर लगाया इतना जुर्माना…

मध्यप्रदेश/भोपाल : उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। भोपाल के प्रतिष्ठित होटल रेडिसन द्वारा पानी की बोतल पर प्रिंट रेट (MRP) से अधिक कीमत वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। फोरम ने 4 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए होटल रेडिसन पर जुर्माना लगाया है।

60 रुपये की बोतल के वसूले थे 175 रुपये… 

यह पूरा मामला साल 2022 का है, जब हुकुम सिंह नाम के व्यक्ति अपने चार साथियों के साथ होटल रेडिसन में रुके थे। इस दौरान होटल द्वारा उनसे 60 रुपये की पानी की बोतल के लिए 175 रुपये वसूल किए गए थे। पानी की बोतल की इस अत्यधिक कीमत को लेकर हुकुम सिंह ने मौके पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सुनवाई न होने पर उन्होंने उपभोक्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

MRP से ज्यादा ले सकते हैं कीमत, लेकिन GST नहीं

मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने माना कि होटल और रेस्तरां जैसी जगहों पर सुविधाओं और एंबियंस के लिहाज से MRP से ज्यादा कीमत ली जा सकती है, लेकिन उस अतिरिक्त ली गई राशि पर मनमाने ढंग से जीएसटी (GST) नहीं लगाया जा सकता।

होटल को लौटाने होंगे 8 हजार रुपये… 

उपभोक्ता फोरम ने होटल रेडिसन की सेवा में कमी पाते हुए पीड़ित हुकुम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने होटल प्रबंधन को निम्नलिखित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त राशि की वापसी: उपभोक्ता से अतिरिक्त लिए गए 10.80 रुपये वापस करने होंगे। ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के एवज में 5,000 रुपये का जुर्माना। कानूनी लड़ाई के खर्च के रूप में 3,000 रुपये देने होंगे। कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि यदि होटल प्रबंधन तय समय सीमा के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे कुल राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button